महत्वपूर्ण तिथियाँ:-
- ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि = 15-12-2021
- ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा / आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि = 05-01-2022
- आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि = 12-01-2022
विशेष कथन- उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 05-01-2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन / फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 05-01-2022 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 12-01-2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है।
कुल पदों की संख्या:-
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्या-02-परीक्षा / 2021, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( महिला ) मुख्य परीक्षा-( प्रा अप0-2021 )/01 के अंतर्गत विज्ञापित महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( महिला ) के कुल रिक्त 9212 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
शैक्षिक योग्यता:-
स्वास्थ्य कार्यकर्ता ( महिला ) मुख्य परीक्षा-( प्रा 0 अ 0 प0-2021 )/01 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा ( Preliminary Eligibility Test- PET – 2021 ) के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा ( Preliminary Eligibility Test-PET-2021 ) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड ( वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ ) जारी किया गया है।
आवेदन की प्रक्रिया:-
अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता ( शैक्षिक ) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।
आयु सीमा:-
सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैंडर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, पहली जुलाई को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।