सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2021
अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन – पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 23 अगस्त , 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों । अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि ( Result Declaration Date ) , वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) हो । अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता ( Qualification Details ) के विवरण में ( Result Declaration Date ) के कॉलम में , संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक – पत्र निर्गत होने की तिथि ( Marksheet Issuing Date ) का अंकन हो । विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा , जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी
आयु:-
आयु सीमा न्यूनतम 21 से अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित है । आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई , 2021 है । अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई , 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2000 के पश्चात् तथा 02 जुलाई , 1979 से पूर्व का नहीं होना चाहिए
पद का स्वरूप:-
राजपत्रित / रथायी / अंशदायी पेंशनयुक्त ( समूह ‘ ख ‘ ) ।
वेतनमान :-
रु 0 44,900-1,42,400 , ( लेवल -7 )
शैक्षिक अर्हता:-
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए ।
अधिमानी अर्हता:-
अन्य बातों के समान होने पर , ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा , जिसने –
- प्रादेशिक सेना में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो , या
- राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘ बी प्रमाण – पत्र प्राप्त किया हो ।
राष्ट्रीयता:-
- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो , या
- तिब्बती शरणार्थी हो , जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी , 1962 के पूर्व भारत आया हो , या
- भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो , जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान , बर्मा , श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश . केनिया , यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया ( पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार ) से प्रवजन किया हो
शारीरिक स्वस्थता:-
किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा , जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त न हो , जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे चिकित्सा बोर्ड में उपस्थित होकर स्वास्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
आरक्षण :-
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों . अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा । ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षणा , शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा । आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in देखें ।
