सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती 2021
Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे । ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें । कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा , जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जाएगा । ( 2 ) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रकिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
प्रवेश पत्र :-
बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनॅलाईन प्रवेश – पत्र जारी किये जाएंगे । बोर्ड द्वारा डाक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा । बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश – पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी । आवेदक अपना प्रवेश – पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा ( C.S.C ) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान मे रखे । उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश – पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई – मेल आईडी ( E – mail ID ) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।
नोट :- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान , पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता , राष्ट्रीयता , आयु , पेंशन , विवाह पंजीयन , परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रकिया , नियुक्ति की अयोग्यताएं , प्रमाण – पत्रों के सत्यापन , अनुचित साधनो की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर – अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे ।
वेतनमान :-
राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार सहायक अग्निशमन अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल -8 तथा फायरमैन का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल -4 निर्धारित है । परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा ।
अन्य शर्ते :-
- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ( Trainee ) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय – समय पर नियत की जावे ।
- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी । इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक ( Fixed Remuneration ) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता , मंहगाई भत्ता , शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता , विशेष वेतन आदि देय नही होगें । परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा । परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें व स्थाईकरण का पात्र होगा।
राष्ट्रीयता :-
- भारत का नागरिक हो , या
- नेपाल का प्रजाजन हो , या
- भूटान का प्रजाजन हो , या
- ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था , या
- भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान , बर्मा , श्रीलंका , पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया , युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य ( भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार ) , जाम्बिया , मालवी , जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो ।
- नोट :- परन्तु शर्त यह है कि वर्ग ( ख ) . ( ग ) . ( घ ) . ( ड . ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण – पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
